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Chhattisgarh workers' income rises: Minimum wage revised, starting at Rs 11,402
रायपुर। राज्य के श्रमिक वर्ग के लिए राहत भरा फैसला लागू हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2026 से नया न्यूनतम वेतन लागू कर दिया है, जिसके बाद अब किसी भी श्रेणी के श्रमिक को 11,402 रुपये से कम मासिक वेतन नहीं मिलेगा।
सरकार के इस फैसले का लाभ अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अत्यंत कुशल सभी वर्गों के श्रमिकों को मिलेगा। हर श्रेणी में औसतन 200 से 230 रुपये तक की बढ़ोतरी की गई है, जिससे मजदूरों की आमदनी में सीधा इजाफा होगा।
इस संशोधन की मुख्य वजह परिवर्तनशील महंगाई भत्ता यानी VDA में वृद्धि है। पहले यह भत्ता 2,856 रुपये था। अब इसे बढ़ाकर 3,082 रुपये कर दिया गया है। महंगाई के बढ़ते असर को देखते हुए यह बदलाव किया गया है, ताकि श्रमिकों की क्रय शक्ति बनी रहे।
नई वेतन दरें 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगी। इस दौरान A, B और C जोन के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन तय किया गया है।
अकुशल श्रमिक
जोन A: 11,402 रुपये
जोन B: 11,142 रुपये
जोन C: 10,882 रुपये
अर्धकुशल श्रमिक
जोन A: 12,052 रुपये
जोन B: 11,792 रुपये
जोन C: 11,532 रुपये
कुशल श्रमिक
जोन A: 12,832 रुपये
जोन B: 12,572 रुपये
जोन C: 12,312 रुपये
अत्यंत कुशल श्रमिक
जोन A: 13,612 रुपये
जोन B: 13,352 रुपये
जोन C: 13,092 रुपये
इस फैसले से श्रमिकों की मासिक आय में स्थिर बढ़ोतरी होगी। महंगाई के दबाव के बीच यह कदम उनके दैनिक खर्चों को संतुलित करने में सहायक माना जा रहा है। राज्य सरकार का यह निर्णय मजदूरों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम पहल के रूप में देखा जा रहा है।