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Big news: Big decision of Supreme Court, court will be open every second and fourth Saturday from July 14
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कामकाज के ढांचे में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को भी अदालत खोलने का फैसला लिया है। यह ऐतिहासिक निर्णय 14 जुलाई, 2025 से लागू होगा, जिससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है। पहले हर शनिवार खुलने वाली सुप्रीम कोर्ट अब तय तारीखों पर खुला रहेगा, जिससे लंबित मामलों के निपटारे में राहत मिलेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 145 में निहित अधिकारों और अन्य संबंधित प्रावधानों का इस्तेमाल करते हुए, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक अहम कदम उठाया है। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय नियम, 2013 के आदेश II के नियम 1, 2 और 3 में संशोधन किया गया है, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण बदलाव की राह खुली है। वहीं इस संशोधन के तहत, अब 2025 के कैलेंडर में क्रम संख्या 2 पर दर्ज यह वाक्य "रजिस्ट्री प्रत्येक माह के 2 और 4 शनिवार को बंद रहेगी" हटा दिया गया है।
बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी और तेज़ बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। रजिस्ट्री के अतिरिक्त कार्य दिवस अब अदालत के कामकाज को गति देने में सहायक साबित हो सकते हैं। इससे न केवल लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र की कार्यक्षमता में भी सुधार आने की उम्मीद है।