

Copyright © 2026 rights reserved by Inkquest Media
अन्य समाचार

Raipur: Relief and resentment in the Higher Education Department's probation dispute...probation period extended against the rules
रायपुर। रायपुर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने 2022 में नियुक्त 70 सहायक प्राध्यापकों और 8 ग्रंथपाल व क्रीड़ा अधिकारियों की प्रोबेशन अवधि बढ़ा दी है। इनमें 61 मामलों में एक साल और 17 मामलों में सीधे दो साल तक की वृद्धि की गई। इस फैसले के बाद प्रभावित शिक्षकों में गहरी नाराजगी देखने को मिली। उनका कहना है कि यह कदम न केवल नियमों के खिलाफ है बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन भी करता है।
शिक्षकों का आरोप: एसीआर और पक्ष रखने का मौका नहीं
प्रभावित शिक्षक बता रहे हैं कि न तो उन्हें गोपनीय चरित्रावली की प्रति दी गई और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला। कई कॉलेजों में एक साथ 2 से 5 शिक्षकों की प्रोबेशन अवधि बढ़ाई गई, जिससे विभागीय पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
नियमों का उल्लंघन कहां हुआ
विशेषज्ञों के अनुसार छत्तीसगढ़ शैक्षणिक सेवा भर्ती नियम 2019 के तहत किसी कर्मचारी की असंतोषजनक कार्यप्रदर्शन की स्थिति में अधिकतम एक वर्ष की प्रोबेशन वृद्धि ही संभव है। इसके बावजूद 17 मामलों में दो साल की वृद्धि की गई, जो नियमों के स्पष्ट उल्लंघन के समान है।