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CG News: 3 bars in Raipur have been fined for violating rules, with licenses suspended for 3 days.
रायपुर। रायपुर में देर रात तक बार संचालन और नियमों के उल्लंघन पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर शहर के तीन बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिए गए हैं।
इन बारों पर हुई कार्रवाई
कार्रवाई के दायरे में ‘रास्ता’, ‘ग्रैंड इंपीरिया’ और ‘क्लब मिथ्या’ शामिल हैं। जांच में पाया गया कि ये बार निर्धारित समय सीमा के बाद भी खुले हुए थे।
रात 12 बजे के बाद खुले मिले बार
जानकारी के अनुसार, पुलिस कमिश्नर द्वारा 24 जनवरी और 1 फरवरी 2026 को किए गए आकस्मिक निरीक्षण में ये सभी बार रात 12 बजे के बाद संचालित होते पाए गए, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।
आबकारी विभाग की जांच में भी अनियमितताएं
इसके बाद आबकारी विभाग ने भी स्वतंत्र जांच की, जिसमें कई तरह की अनियमितताएं सामने आईं। संबंधित बार संचालकों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया।
लाइसेंस निलंबन का आदेश
मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर आबकारी न्यायालय ने Chhattisgarh Excise Act, 1915 की धारा 31(ख) के तहत कार्रवाई करते हुए तीनों बारों के लाइसेंस 3 दिनों के लिए निलंबित कर दिए।
सख्ती से पालन के निर्देश
आबकारी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि निलंबन अवधि के दौरान संबंधित बारों को पूरी तरह बंद रखकर सील किया जाए, ताकि नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके।