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Raipur News: 55 assistant teachers became head teachers in Raipur, District Education Officer issued promotion order
रायपुर। रायपुर जिले में शिक्षा विभाग ने 55 सहायक शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी कर सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक (एलबी) के पद पर कार्यरत 55 शिक्षकों को प्रधान पाठक (प्राथमिक शाला) के पद पर पदोन्नत किया है।
यह पदोन्नति छानबीन समिति की अनुशंसा के बाद दी गई है। पदोन्नति सूची में शामिल शिक्षकों को अब प्रधान पाठक के रूप में नई जिम्मेदारी संभालनी होगी।
पदोन्नति के लिए तय की गई शर्तें
शिक्षा विभाग ने पदोन्नति के साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित की हैं। आदेश के अनुसार यह पदोन्नति Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules 2003 तथा समय-समय पर जारी निर्देशों और न्यायालयों के निर्णयों के अधीन रहेगी।
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नत शिक्षकों की वरिष्ठता प्रधान पाठक पद पर कार्यभार ग्रहण करने के बाद ही मानी जाएगी और पदोन्नति आदेश 10 मार्च 2026 से प्रभावी होगा।
काउंसिलिंग के जरिए होगा पदांकन
पदोन्नत शिक्षकों का पदांकन काउंसिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी, जिसमें स्थान और तिथि की जानकारी दी जाएगी।
जांच लंबित होने पर आदेश होगा शून्य
शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी पदोन्नत शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच या आपराधिक मामला किसी न्यायालय में लंबित पाया जाता है, तो उसके लिए यह पदोन्नति आदेश स्वतः शून्य माना जाएगा।
इसके अलावा यदि पदोन्नति सूची में किसी शिक्षक का नाम त्रुटिवश शामिल हुआ हो, तो संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी या संस्था प्रमुख को तत्काल जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके।


