80 Percent of Waqf properties in Chhattisgarh are occupied the board wrote a letter to SP to register FIR against the occupiers
रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पास कुल 5732 अचल संपत्तियां हैं। इनमें 2711 इमारतें हैं, 1084 संस्थान संचालित हैं। बोर्ड के पास कोई भी चल संपत्ति यानी नगदी और शेयर नहीं है। यह जानकारी बीते विधानसभा सत्र में आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने विधायक अजय चंद्राकर के सवाल के जवाब में दी। संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होने की खबरों के बीच प्रदेश में 1 महीने से खासी गहमागहमी है। बोर्ड ने मुतवल्लियों को पत्र लिखकर संपत्तियों की जानकारी मांगी है। इस दौरान जहां से कब्जों की सूचना मिली वहां नोटिस जारी किए गए। बोर्ड की ओर से चरौदा मस्जिद के मुतवल्ली, सचिव और 7 अन्य लोगों पर एफआईआर करने एसपी रायपुर को पत्र लिख दिया गया है।
बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियों पर कब्जों की जानकारी पहुंच रही है। बोर्ड का दावा है कि संपत्तियों की संख्या 7000 से अधिक है। इनमें 80 प्रतिशत में कब्जे हैं। उधर, मंगलवार 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। इसके पारित होते ही संशोधनों के साथ छत्तीसगढ़ में इसे लागू करने वाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
बता दें कि, इस वक्त छत्तीसगढ़ में वक्फ के पास संपत्ति के नाम पर 371 मस्जिद, 434 कब्रस्तान, 124 मजार/दरगाह/मकबरा, 142 ईदगाह, 92 मदरसे, 17 स्कूल व 1 कॉलेज। 1084 जिले में वक्फ संस्था, 874 मकान आदि हैं।
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