Copyright © 2024 rights reserved by Inkquest Media
अन्य समाचार
Anticipatory bail plea of former Advocate General Satishchandra Verma Ranu Sahu and Soumya Chaurasia rejected
रायपुर: छत्तीसगढ़ की एसीबी/ईओडब्ल्यू की विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा, निलंबित आईएएस अधिकारी रानू साहू और आरोपी सौम्या चौरसिया की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं।
सतीशचंद्र वर्मा ने पद के दुरुपयोग से जुड़ी एक एफआईआर में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जबकि रानू साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई की गई। इन मामलों में दोनों की अग्रिम जमानत याचिकाएं अदालत ने खारिज कर दी। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रखा था।
सतीशचंद्र वर्मा के खिलाफ 2015 में नान घोटाले में आरोप लगाए गए हैं, जिसमें आरोप है कि उन्होंने अपने प्रभाव का दुरुपयोग कर गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया। इस मामले में 2019 में ईडी ने भी जांच शुरू की थी। वहीं, रानू साहू के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में भी सुनवाई जारी है। 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रानू साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कोल घोटाले से संबंधित मामले में जमानत दी थी।
सौम्या चौरसिया की भी अग्रिम जमानत याचिका को ईडी की विशेष न्यायाधीश ने खारिज किया। सौम्या चौरसिया कोयला घोटाले में आरोपी हैं और फिलहाल जेल में बंद हैं।