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Arunpati Tripathi granted bail by High Court; Ramgopal Agrawal also gets relief
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपियों को अदालत से राहत मिलने का सिलसिला जारी है। पूर्व आबकारी विभाग के एमडी अरुणपति त्रिपाठी को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने मैनपावर घोटाला मामले में उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। करीब 95 दिनों से जेल में बंद त्रिपाठी फिलहाल रायपुर सेंट्रल जेल में निरुद्ध हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता शशांक मिश्रा ने अदालत में पैरवी की।
मैनपावर घोटाले में मिली जमानत
जानकारी के मुताबिक, अरुणपति त्रिपाठी को आबकारी विभाग से जुड़े मैनपावर घोटाला मामले में जमानत मिली है। गिरफ्तारी के बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में थे। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब उनकी रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। हालांकि, अन्य लंबित मामलों में उनकी हिरासत की स्थिति के आधार पर ही उनकी रिहाई तय होगी।
रामगोपाल अग्रवाल को भी मिली राहत
वहीं, कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को भी शराब घोटाला मामले में जमानत मिल गई है। इस फैसले से उन्हें इस प्रकरण में बड़ी कानूनी राहत मिली है। हालांकि, उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। रामगोपाल अग्रवाल कोल घोटाला और चावल घोटाला से जुड़े मामलों में भी आरोपी हैं। इन मामलों में न्यायिक हिरासत में होने के कारण उनकी तत्काल रिहाई संभव नहीं है।
जमानत के बाद भी जेल से बाहर आना मुश्किल
गौरतलब है कि शराब घोटाला मामले में जमानत मिलने का मतलब यह नहीं है कि दोनों आरोपियों की जेल से रिहाई हो जाएगी। अरुणपति त्रिपाठी की रिहाई अन्य लंबित मामलों में जमानत और हिरासत की स्थिति पर निर्भर करेगी। वहीं, रामगोपाल अग्रवाल को कोल और चावल घोटाला मामलों में भी राहत मिलने का इंतजार करना होगा।
इस तरह शराब घोटाला मामले में अदालत से राहत मिलने के बावजूद दोनों आरोपियों की जेल से बाहर आने की राह फिलहाल अन्य कानूनी अड़चनों पर निर्भर है।