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Attack on Professor Vinod Sharma in Bhilai Big decision in favor of wife of accused Probir Sharma FIR ordered against 3 police station in charges
भिलाई। प्रोफेसर विनोद शर्मा पर जानलेवा हमला मामले से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। इस हमले के आरोपी प्रोबीर शर्मा की पत्नी के पक्ष में बड़ा फैसला अदालत की तरफ से सुनाया गया है। मामले में अदालत ने दुर्ग जिले के 3 थाना प्रभारियों के खिलाफ FIR का आदेश दे दिया है।
बता दें कि, इस मामले में आंध्रप्रदेश में प्रोबीर शर्मा की गिरफ्तारी के समय पत्नी डॉ. पूर्णिमा शर्मा को बिना कारण भिलाई लाकर 15 घंटे गिरफ्तार करने की शिकायत मिलने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
इस मामले में कोर्ट ने थाना पुरानी भिलाई के TI महेश ध्रुव और थाना भिलाई नगर प्रशांत मिश्रा समेत महिला थाना प्रभारी श्रद्धा पाठक के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
भिलाई में न्यायिक मजिस्ट्रेट 1st क्लास अमिता जायसवाल की कोर्ट ने IG दुर्ग रेंज को FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने धारा 127BNS के तहत FIR दर्ज कर कोर्ट को अवगत कराने का दिया आदेश है।
बता दें कि, दोनों थाना प्रभारियों के खिलाफ अलग से विभागीय जांच के भी आदेश दिए गए हैं।