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BCCI will remain out of RTI, Sports Ministry amended the Governance Bill
नई दिल्ली। भारतीय खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन किया है। जिसमें बीसीसीआई को बड़ी राहत मिली है। मंत्रालय ने बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे से बाहर रखा है। इस संशोधन के दायरे में केवल वही खेल संगठनों को रखा गया है, जो सरकारी अनुदान और सहायता से प्राप्त करते हैं।
बता दे कि बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने की बात चल रही थी। इसके बाद खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन किया। माना जा रहा था कि बीसीसीआई भी इसी के दायरे में आएगा, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि इस संशोधन में वही खेल संगठन आएंगे जो सरकार से सरकारी अनुदान या सहायता प्राप्त करते हैं। बीसीसीआई की तरफ से खेल मंत्रालय से कोई अनुदान नहीं लिया जाता। इसी के चलते इसे आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया है। इतना ही नहीं बीसीसीआई के अलावा जो भी खेल महासंघ सरकार से अनुदान नहीं लेंगे, वह आरटीआई के दायरे से बाहर रहेंगे।
केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंदारिया ने 23 जुलाई को लोकसभा में या बिल रखा था। इसके प्रावधान 15 (2) में कहा गया कि किसी मान्यता प्राप्त खेल संगठन को इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों कर्तव्य और शक्तियों के प्रयोग के संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जाएगा।
बता दें कि बीसीसीआई हमेशा से ही आरटीआई का विरोध करता रहा है क्योंकि बोर्ड अन्य राष्ट्रीय खेल महासंग्यों के विपरीत सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं है विधायक में संशोधन से इन आशंकाओं पर विराम लग गया है।