Ban on purchase and sale of land in Kharsia-Nava Raipur-Parmalaksa new railway line area
रायपुर। भारत माला परियोजना में घोटाला सामने आने के बाद खरसिया-नवा रायपुर-परमलकसा नई रेलवे लाइन परियोजना के अंतर्गत रायपुर जिले के ग्रामों में अवैध जमीन खरीद-फरोख्त पर अब प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के उप मुख्य अभियंता बिलासपुर द्वारा भूमि हस्तांतरण पर रोक लगाने के आवेदन के बाद राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है।
अधिकारियों ने बताया कि प्रस्तावित रेलवे लाइन की जानकारी होने के बावजूद कुछ व्यक्ति एवं बिचौलिए बिना वैध अनुमति के जमीन की खरीद-बिक्री में लगे हुए हैं। इससे न केवल ग्रामीणों को भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि इससे सार्वजनिक परियोजना की क्रियान्वयन प्रक्रिया में भी बाधा उत्पन्न होती है।
राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार:
1. जिन जमीनों के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया प्रस्तावित है या जिनके लिए अधिसूचना जारी हो चुकी है, उनका हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
2. अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद किसी भी भूमि का खाता विभाजन कलेक्टर की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
3. अधिसूचना या खनन आशय पत्र जारी होने के पश्चात किसी भी भूमि का अंतरण (ट्रांसफर) बिना कलेक्टर की अनुमति के प्रतिबंधित रहेगा।
4. अधिग्रहण की प्रक्रिया में आने वाली भूमि की जानकारी संबंधित अभिलेखों (Record of Rights) में तुरंत अपडेट की जाएगी।
प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी जमीन संबंधी लेन-देन में सावधानी बरतें और बिचौलियों से बचें। प्रस्तावित रेलवे लाइन क्षेत्र में भूमि खरीद-बिक्री करने से पहले जिला प्रशासन या राजस्व विभाग से आवश्यक जानकारी और अनुमति अवश्य प्राप्त करें।
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