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Big news: Supreme Court hears MP minister Vijay Shah's petition; pardon rejected, now SIT will investigate 3 IPS officers
नई दिल्ली। मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह द्वारा 'कर्नल सोफिया कुरैशी' को लेकर दिए गए बयान पर आज सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, मध्यप्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह की माफी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया गया है। इस SIT में तीन IPS अधिकारी शामिल रहेंगे।
वहीं, शाह की माफी पर कोर्ट ने कहा कि, कभी-कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है तो कभी-कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए वो भी बिना सोचे-समझे..अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं। एक अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। हमें आपका वीडियो यहाँ दिखाना चाहिए। मीडिया के लोग आपके वीडियो की गहराई में नहीं जा रहे हैं। आप उस स्थिति में थे जहां आप अपमानजनक भाषा, बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने जा रहे थे लेकिन कुछ ने आपको मजबूर कर दिया और आपने रोक दिया। यह सशस्त्र बलों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें बहुत ज़िम्मेदारी से काम करने की ज़रूरत है। बता दें कि, शाह ने अपने खिलाफ 14 मई को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर से दिए गए FIR के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
आपको बता दें कि, एमपी के मंत्री विजय शाह ने महू के मानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान दिया था। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए मंत्री विजय शाह के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट के आदेश के बाद मानपुर पुलिस ने मंत्री के खिलाफ केस दर्ज किया था। जिसके बाद इधर हाईकोर्ट द्वारा दिए गए FIR के आदेश पर रोक लगाने के लिए विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन वहां से भी उन्हें फटकार मिली। अब इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई होना बाकी था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है।