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Bilaspur HC: Bhupesh Baghel gets interim relief from High Court; trial in sex CD case stayed.
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को चर्चित सेक्स CD कांड मामले में हाईकोर्ट से बड़ी अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत में उनके खिलाफ चल रही आगे की न्यायिक कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह अंतरिम आदेश जस्टिस राधाकिशन अग्रवाल की अदालत ने सुनवाई के दौरान जारी किया।
भूपेश बघेल ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर 24 जनवरी 2026 को CBI की विशेष अदालत द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पहले दिए गए आरोपमुक्ति (डिस्चार्ज) आदेश को निरस्त करते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया गया था।
याचिका में कहा गया कि विशेष अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर न केवल डिस्चार्ज आदेश को पलटा, बल्कि आरोपों की प्रकृति में भी बदलाव किया, जबकि ऐसा अधिकार उचित प्रक्रिया के तहत ट्रायल कोर्ट को ही प्राप्त है।
मामले की सुनवाई के दौरान सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने CBI की विशेष अदालत में चल रही आगे की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी। इस आदेश के बाद फिलहाल ट्रायल कोर्ट में भूपेश बघेल के खिलाफ इस मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी।
यह मामला वर्ष 2017 का है, जब तत्कालीन मंत्री एवं भाजपा विधायक राजेश मूणत की कथित अश्लील CD तैयार कर उसे प्रसारित करने और उनकी छवि धूमिल करने का आरोप सामने आया था। मामले की जांच बाद में CBI को सौंपी गई।
CBI ने अपनी जांच के बाद भूपेश बघेल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, जालसाजी, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के उपयोग तथा अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से संबंधित विभिन्न धाराओं में आरोपपत्र दायर किया था।
मार्च 2025 में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य नहीं होने का हवाला देते हुए भूपेश बघेल को डिस्चार्ज कर दिया था। हालांकि जनवरी 2026 में CBI के विशेष न्यायाधीश ने उस आदेश को पलटते हुए उनके खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। इसी आदेश के खिलाफ बघेल ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
भूपेश बघेल की ओर से अदालत में कहा गया कि पुनरीक्षण अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि उपलब्ध साक्ष्य आरोप तय करने के लिए आवश्यक "गंभीर संदेह" की कसौटी पर भी खरे नहीं उतरते। इन दलीलों पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल विशेष अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद CBI की विशेष अदालत में भूपेश बघेल के खिलाफ आगे की कार्रवाई फिलहाल स्थगित रहेगी। मामले की अगली सुनवाई में हाईकोर्ट इस याचिका पर विस्तृत सुनवाई करेगा, जिसके बाद आगे की कानूनी दिशा तय होगी।