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CG Crime News: Villager defrauded of ₹49.50 lakh under the pretext of compensation; one accused arrested.
रायगढ़। घरघोड़ा थाना क्षेत्र में मुआवजा राशि के नाम पर ग्रामीण से 49 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। वहीं, घटना में शामिल दूसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम तिलाईपाली बिच्छीनारा निवासी अमीर कुमार राठिया की जमीन और मकान एनटीपीसी तलाईपाली कोयला खनन परियोजना के लिए अधिग्रहित किए गए थे। इसके बदले उन्हें कुल 69 लाख 64 हजार 618 रुपये की मुआवजा राशि प्राप्त हुई थी।
इसी राशि से जुड़ी बैंक और कागजी प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर गांव के ही खगेश्वर गुप्ता ने अमीर कुमार की बैंक पासबुक अपने पास रख ली थी।
शिकायत के मुताबिक, 8 जून 2026 को खगेश्वर गुप्ता अपने साथी प्रदीप गुप्ता के साथ अमीर कुमार को पंजाब नेशनल बैंक की रायकेरा शाखा लेकर गया। आरोप है कि बैंक की प्रक्रिया पूरी कराने का बहाना बनाकर दोनों ने ग्रामीण से चेक पर हस्ताक्षर करवा लिए।
पीड़ित के अनुसार, उसने अपने बच्चों के खातों में 5-5 लाख रुपये जमा कराने की सहमति दी थी। लेकिन चेक के जरिए वास्तविक रूप से कितनी राशि और किन खातों में भेजी जा रही है, इसकी जानकारी उसे नहीं दी गई।
कुछ समय बाद अमीर कुमार ने अपने बैंक खाते का स्टेटमेंट निकलवाया तो उसके होश उड़ गए। जांच में सामने आया कि उसके खाते से दो अलग-अलग खातों में बड़ी रकम ट्रांसफर की गई थी।
मोतीलाल गुप्ता के खाते में - 25 लाख रुपये
जगदीश गुप्ता के खाते में - 24 लाख 50 हजार रुपये
कुल राशि - 49 लाख 50 हजार रुपये
पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसकी जानकारी और सहमति के बिना उसके हस्ताक्षर वाले चेक का इस्तेमाल कर यह रकम आरोपियों के परिचितों और रिश्तेदारों के खातों में ट्रांसफर कराई गई।
शिकायत मिलने के बाद घरघोड़ा पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की। पुलिस ने बैंक रिकॉर्ड, खातों के स्टेटमेंट और गवाहों के बयान जुटाए। मामले में अपराध क्रमांक 257/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया।
थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी खगेश्वर गुप्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपने साथी प्रदीप गुप्ता के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
पुलिस ने 18 अगस्त 2026 को खगेश्वर गुप्ता पिता दनार्दन गुप्ता, उम्र 29 वर्ष, निवासी ग्राम तिलाईपाली, थाना तमनार, जिला रायगढ़ को गिरफ्तार किया। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
मामले का दूसरा आरोपी प्रदीप गुप्ता अभी फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान सामने आने वाले अन्य तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने लोगों से अपील की है कि बैंक खाता, चेकबुक, पासबुक और अन्य महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज किसी के भरोसे पर न छोड़ें। उन्होंने कहा कि किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ना चाहिए और बैंक खाते में होने वाले लेन-देन की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए। रायगढ़ पुलिस ने कहा है कि लोगों की मेहनत की कमाई को धोखाधड़ी के जरिए हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।