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CG NEWS: Murder case in Dongargarh police station area; accused sentenced to life imprisonment based on forensic evidence
CG NEWS: डोंगरगढ़ थाना अंतर्गत मोहरा चौकी क्षेत्र के ग्राम करेला में हुए एक हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 300 रुपये जुर्माना, तथा धारा 201 के तहत पाँच वर्ष का सश्रम कारावास और 200 रुपये जुर्माना की सजा दी है। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी ने सोच-समझकर और बदले की भावना से हत्या की, साथ ही अपराध छिपाने का प्रयास किया, इसलिए उसे कड़ी सजा दी जाना न्यायोचित है।
आरोपी और मृतक के बीच पहले से विवाद
मामले के अनुसार, आरोपी और मृतक के बीच पहले से विवाद चल रहा था, जो समय के साथ बढ़ता गया। आरोपी ने बदले की भावना से मौके की तलाश की। घटना वाले दिन शाम 6 से 8 बजे के बीच मृतक गांव के तालाब गया हुआ था। इसी दौरान आरोपी ने उसके पीछे पहुँचकर धारदार हथियार टंगिया से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के तुरंत बाद आरोपी ने अपराध छिपाने की कोशिश की। उसने खून से सने हथियार को तालाब में फेंक दिया और अपने खून लगे कपड़े घर में छिपा दिए।
हत्या में प्रयुक्त हथियार फॉरेंसिक जांच
जांच में कई महत्वपूर्ण सबूत सामने आए। आरोपी के घर से खून से सने कपड़े बरामद हुए, जबकि हत्या में प्रयुक्त हथियार फॉरेंसिक जांच (FSL) के लिए भेजा गया। रिपोर्ट में कपड़ों पर पाया गया खून मृतक के खून से मेल खाता था। यह वैज्ञानिक साक्ष्य अदालत में सबसे मजबूत सबूत साबित हुए और आरोपी की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से सिद्ध हुई।
अपर सत्र न्यायालय ने सभी गवाहियों, परिस्थितिजन्य और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर विचार करते हुए आरोपी को हत्या और सबूत नष्ट करने के अपराध में दोषी पाया। न्यायालय ने कहा कि आरोपी ने न सिर्फ हत्या की, बल्कि अपराध छिपाने का प्रयास भी किया, जो कानून की दृष्टि में गंभीर अपराध है।