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CG News: HC strict on negligence in treatment of mentally ill; Health Secretary and lawyer will inspect mental hospital
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के सेंदरी में स्थित एकमात्र मेंटल हॉस्पिटल की बदहाली को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट काफी नाराज़ है। इस मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सख्त कदम उठाए हैं। हाईकोर्ट ने अब स्वास्थ्य सचिव और दो वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है, जो खुद अस्पताल का दौरा करके एक हफ्ते के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।
कोर्ट ने यह फैसला तब लिया जब पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नरों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टर समय पर नहीं आते, बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं लगाते और स्टाफ की भी भारी कमी है। इन सब अव्यवस्थाओं की वजह से मरीजों और उनके परिवार वालों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
हाईकोर्ट ने पहले भी इस अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए थे, लेकिन स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया। इससे नाराज चीफ जस्टिस ने कहा कि हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है। अब उन्होंने स्वास्थ्य सचिव को भी शपथ पत्र के साथ रिपोर्ट देने का आदेश दिया है।
वहीं, राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि डॉक्टरों और स्टाफ की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही नियुक्तियां की जाएंगी। लेकिन हाईकोर्ट ने इस पर संतोष नहीं जताया और खुद जांच कराने का फैसला किया है। अब देखना यह है कि इस निरीक्षण के बाद अस्पताल की स्थिति में कितना सुधार आता है।