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CG News: High Court gets strict on Bilaspur-Raipur NHAI; Project Director directed to reach HC by road
रायपुर। बिलासपुर-रायपुर नेशनल हाईवे-130 की खस्ताहाल स्थिति को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने फिर से सुनवाई की और इस पर कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है।
खास बात यह है कि, कोर्ट ने उन्हें बिलासपुर से रायपुर तक इसी खराब सड़क से होकर आने का निर्देश दिया है, ताकि वे खुद सड़क की बुरी हालत का अनुभव कर सकें। यह आदेश जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच ने दिया है। कोर्ट ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तक अगर सड़क की स्थिति में सुधार नहीं होता है, तो उन्हें हर बार इसी सड़क से सफर करके कोर्ट आना होगा।
दरअसल, यह मामला एक जनहित याचिका से जुड़ा है, जो बीते कई सालों से कोर्ट में चल रही है. याचिका में बिलासपुर से रायपुर तक के नेशनल हाईवे की जर्जर हालत को सुधारने की मांग की गई है। इस हाईवे पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं, जिससे रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने एनएचएआई को जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत करने के लिए कहा था, लेकिन जब सड़क की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ, तो कोर्ट ने यह कड़ा कदम उठाया।
कोर्ट ने इस मामले में एनएचएआई से एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है, जिसमें सड़क मरम्मत की योजना और अब तक किए गए कामों का ब्योरा हो. कोर्ट की सख्ती से उम्मीद है कि जल्द ही इस हाईवे की हालत में सुधार होगा और लोगों को राहत मिलेगी।