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CG News: High Court takes strict stand in Mukesh Chandrakar murder case, accused do not get relief
जगदलपुर। चर्चित मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपित सहित अन्य आरोपियों की याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि मामले की सुनवाई दंतेवाड़ा में ही जारी रहेगी।
ट्रायल शिफ्ट कराने की कोशिश नाकाम, कोर्ट ने बताया निराधार
मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर समेत अन्य आरोपितों ने याचिका दायर कर ट्रायल को दंतेवाड़ा से जगदलपुर स्थानांतरित करने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि पेशी के दौरान लंबी दूरी तय करने में सुरक्षा खतरा है। हालांकि अदालत ने इस तर्क को ठोस आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया।
सुरक्षा पर कोर्ट का स्पष्ट संदेश, प्रक्रिया से समझौता नहीं
सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि पेशी के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके बाद कोर्ट ने साफ कहा कि केवल सुरक्षा का हवाला देकर न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित नहीं किया जा सकता।
दंतेवाड़ा में ही चलेगा केस, न्यायिक प्रक्रिया को मिली मजबूती
इस फैसले के साथ अब यह तय हो गया है कि मामले की सुनवाई दंतेवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय में ही होगी। हाईकोर्ट के इस रुख को न्यायिक पारदर्शिता और प्रक्रिया की मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है।
हत्याकांड बना बड़ा मामला, फैसले से आगे की दिशा साफ
बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या ने पूरे प्रदेश में हलचल मचा दी थी। अब कोर्ट के इस निर्णय के बाद मामले की सुनवाई बिना किसी बदलाव के आगे बढ़ेगी, जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलने की उम्मीद और मजबूत हुई है।