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CGHB News: Major relief for beneficiary defaulters; 50% waiver on penal interest announced.
रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (CGHB) ने बकाएदार हितग्राहियों को बड़ी राहत दी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल ने दाण्डिक ब्याज यानी विलंबित अवधि के ब्याज में 50 प्रतिशत की विशेष छूट देने की घोषणा की है। यह सुविधा एकमुश्त बकाया राशि जमा करने वाले पात्र हितग्राहियों को मिलेगी।
मंडल मुख्यालय नवा रायपुर में 15 अगस्त को आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने इस योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह छूट मंडल की विभिन्न योजनाओं के तहत निर्मित और निर्माणाधीन आबंटित संपत्तियों पर लागू होगी। हालांकि, विशेष आवासीय योजना के अंतर्गत OTS-1 और OTS-2 में आबंटित संपत्तियों को इस योजना से बाहर रखा गया है।
योजना के तहत पात्र हितग्राही अपनी आबंटित संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा कर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठा सकेंगे। इससे लंबे समय से बकाया राशि का भुगतान करने वाले हितग्राहियों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
मंडल के अनुसार, इससे पहले भी निर्मित भवनों के विरुद्ध बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर दाण्डिक ब्याज में 50 प्रतिशत छूट की योजना लागू की गई थी। यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रही और हितग्राहियों से इसे अच्छा प्रतिसाद मिला था।
अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने बताया कि योजना को दोबारा लागू करने का उद्देश्य मंडल की निधि में तरलता बनाए रखना और हितग्राहियों को अपनी लंबित राशि का एकमुश्त भुगतान करने का अवसर देना है।
मंडल को उम्मीद है कि छूट का लाभ उठाकर बड़ी संख्या में हितग्राही अपनी बकाया राशि का निपटारा करेंगे।
दाण्डिक ब्याज के साथ-साथ मंडल ने जलप्रदाय शुल्क (वाटर चार्जेस) के लंबित भुगतान पर लगने वाले सरचार्ज में भी 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है।
कई हितग्राहियों द्वारा समय पर जलप्रदाय शुल्क जमा नहीं किए जाने के कारण बकाया राशि पर सरचार्ज बढ़ता जा रहा था। हितग्राहियों की ओर से लगातार सरचार्ज में राहत की मांग भी की जा रही थी। इसे देखते हुए मंडल ने एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है।
मंडल अध्यक्ष ने बताया कि योजना के क्रियान्वयन को लेकर संबंधित इकाइयों को आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने हितग्राहियों से अपील की है कि वे इस विशेष सुविधा का लाभ उठाते हुए अपनी बकाया राशि का शीघ्र एकमुश्त भुगतान करें और दाण्डिक ब्याज तथा वाटर चार्जेस के सरचार्ज में मिलने वाली 50 प्रतिशत छूट का लाभ उठाएं।
- मंडल की योजनाओं में आबंटित निर्मित और निर्माणाधीन संपत्तियों के पात्र हितग्राही।
- संपत्ति की संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करने वालों को दाण्डिक ब्याज में 50% छूट।
- लंबित जलप्रदाय शुल्क का एकमुश्त भुगतान करने पर सरचार्ज में 50% छूट।
- विशेष आवासीय योजना के OTS-1 और OTS-2 की संपत्तियां इस सुविधा के दायरे से बाहर रहेंगी।