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CGPSC scam Chhattisgarh HC rejects bail plea of Shashank Goyal
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित सीजीपीएससी घोटाले में जेल में बंद श्रवण गोयल के बेटे शशांक गोयल की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी गई है। आज मंगलवार को छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट में उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। कार्यवाही के दौरान दोनों पक्षों की ओर से मामले को लेकर दलीलें पेश की गईं। सीबीआई ने घोटाले में संलिप्तता के आरोपों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया और कहा कि जमानत देने से चल रही जांच और साक्ष्य संग्रह पर असर पड़ सकता है।
बता दें कि, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस बी.डी गुरु की सिंगल बेंच ने शशांक गोयल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बता दें, इससे पहले सीबीआई की स्पेशल कोर्ट से भी शशांक की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है।
गौरतलब है कि 2020 से 2022 के बीच आयोजित परीक्षाओं/साक्षात्कारों में डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी समेत कुछ वीआईपी व्यक्तियों और उनके करीबी रिश्तेदारों के चयन को लेकर सवाल उठाए गए थे। इन आरोपों के आधार पर सीबीआई ने मामला दर्ज किया था। इस मामले की जांच जारी है। इस मामले में सीबीआई पहले ही सीजीपीएससी के पूर्व अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी और बजरंग पावर के निदेशक श्रवण कुमार गोयल को गिरफ्तार कर चुकी है। आज हाइकोर्ट में सीबीआई की ओर से अधिवक्ता बी.गोपा कुमार ने पक्ष रखा, वहीं शशांक की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता किशोर भादुड़ी ने पैरवी की।