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CJM Court orders release of Lamborghini on bail of Rs 8.30 crore
कानपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की अदालत ने मार्ग दुर्घटना के बाद से ग्वालटोली थाना में खड़ी लैंबोर्गिनी कार को रिलीज (अवमुक्त) करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कार मालिक पक्ष को 8.30 करोड़ रुपये की जमानत और अंडरटेकिंग दाखिल करने की शर्त पर वाहन सुपुर्द करने का निर्देश दिया। कार की अनुमानित कीमत भी लगभग इतनी ही बताई जा रही है।
VIP रोड पर हुआ था हादसा
मामले के अनुसार, 7 फरवरी को तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा का बेटा शिवम मिश्रा लैंबोर्गिनी कार से शादी समारोह में शामिल होने जा रहा था। इसी दौरान VIP Road Kanpur पर तौफीक अहमद को टक्कर लग गई, जिससे वह घायल हो गए। घटना के बाद चालक मोहन एम ने अदालत में आत्मसमर्पण किया था।
पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में चालक को आरोपी नहीं बताया। हालांकि, विवेचना में सहयोग न करने और नोटिस प्राप्त न करने के आधार पर पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने गिरफ्तारी को गलत मानते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा और 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा कर दिया।
तकनीकी रिपोर्ट के बाद मिली राहत
कारोबारी के दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के वसंत विहार स्थित प्रथम पश्चिमी मार्ग के पते पर पंजीकृत इस कार की रिहाई के लिए शिवम मिश्रा की ओर से अदालत में प्रार्थना-पत्र दायर किया गया था। मुकदमे की पैरवी के लिए शिवम ने अटार्नी सुनील कुमार के नाम अधिकृत किया।
अदालत ने तकनीकी परीक्षण और पुलिस रिपोर्ट तलब की थी। दोनों रिपोर्ट मिलने और परीक्षण के बाद कोर्ट ने रिलीज प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर लिया और निर्धारित शर्तों के साथ कार सुपुर्द करने का आदेश जारी किया।