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बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी पूर्व आईएएस अधिकारी सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली है।
पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने आदेश सुनाते हुए जमानत याचिका स्वीकार कर ली।
शराब घोटाला मामले में सौम्या चौरसिया ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), एंटी करप्शन ब्यूरो और आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा (ईओडब्ल्यू) की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिकाएं दायर की थीं। विस्तृत सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जमानत प्रदान करने का निर्णय लिया।
सौम्या चौरसिया पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में उप सचिव के पद पर पदस्थ थीं। उन पर कथित तौर पर शराब घोटाले, अवैध कोयला लेवी और जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में संलिप्तता के आरोप लगे थे।
इन आरोपों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें गिरफ्तार किया था। उस दौरान राज्य की राजनीति में यह मुद्दा काफी गरमाया रहा। विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले को जोर-शोर से उठाया था।