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Cannot be convicted on mere suspicion Chhattisgarh HC acquits woman accused of child murder
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 18 नवंबर, 2024 को एक महत्वपूर्ण फैसले में गंगा बंजारे की दोषसिद्धि को पलट दिया और अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उसे अपहरण, हत्या के प्रयास और हत्या के आरोपों से बरी कर दिया। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया कि “संदेह, चाहे कितना भी गंभीर क्यों न हो, उचित संदेह से परे सबूत का विकल्प नहीं हो सकता।”
यह मामला 23 सितंबर, 2019 को रायपुर जिले का है, जहां अपीलकर्ता गंगा बंजारे पर दो नाबालिग लड़कियों, नम्रता निराला (2.5 वर्ष) और निगीता निराला (4 वर्ष) का अपहरण करने का आरोप लगाया गया था। अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि बंजारे ने नम्रता की हत्या की और निगीता को घायल कर दिया। अपीलकर्ता को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया और ट्रायल कोर्ट ने उसे 27 अगस्त, 2021 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
1. साक्ष्य की प्रकृति: अभियोजन पक्ष का मामला पूरी तरह से परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, जिसमें अपराध का कोई प्रत्यक्ष गवाह नहीं था।
2. गवाह की गवाही की विश्वसनीयता: मुख्य गवाह, निगीता निराला, नाबालिग और मृतक की बहन दोनों थी, जिससे उसकी गवाही की विश्वसनीयता पर चिंताएँ पैदा हुईं।
3. आरोपी की मानसिक स्थिति: बचाव पक्ष ने दावा किया कि बंजारे मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था, यह तर्क देते हुए कि उसकी आपराधिक दोषसिद्धि का आकलन करते समय इस कारक पर विचार किया जाना चाहिए।
4. कानूनी मानकों का अनुप्रयोग: मामला इस बात पर टिका था कि क्या परिस्थितिजन्य साक्ष्य के “पाँच सुनहरे सिद्धांत”, जैसा कि शरद बिरधीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) में उल्लिखित है, पूरे किए गए थे।
– पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटने के कारण दम घुटना बताया गया, लेकिन अपीलकर्ता और कृत्य के बीच कोई सीधा संबंध स्थापित नहीं किया गया।
– बाल गवाह की गवाही, भावनात्मक रूप से सम्मोहक होने के बावजूद, पूर्व बयानों के साथ पुष्टि और संगति का अभाव रखती थी।
– अभियोजन पक्ष द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा करना दोषसिद्धि के लिए आवश्यक कठोर मानदंडों को पूरा नहीं करता था। पीठ ने फिर से पुष्टि की कि “जिन परिस्थितियों से दोष का निष्कर्ष निकाला जाता है, वे पूरी तरह से स्थापित होनी चाहिए और केवल अभियुक्त के दोष की परिकल्पना के अनुरूप होनी चाहिए।”
हाईकोर्ट के उदाहरण का हवाला देते हुए, न्यायालय ने दोहराया, “‘हो सकता है’ और ‘होना चाहिए’ के बीच मानसिक दूरी लंबी है और अस्पष्ट अनुमानों को निश्चित निष्कर्षों से अलग करती है।”
हाईकोर्ट ने बंजारे को साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से बरी करते हुए निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि न्याय केवल संदेह पर आधारित नहीं हो सकता, उन्होंने कहा, “सभी मानवीय संभावनाओं में, यह कृत्य आरोपी द्वारा ही किया गया होगा,” लेकिन केवल अनुमान ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते। न्यायालय ने बंजारे की तत्काल रिहाई का आदेश दिया, और उसे सीआरपीसी की धारा 437-ए के अनुपालन में बांड प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।