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Case of prisoners who went out on parole not returning DGP Jail said 70 prisoners did not return HC sought affidavit
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में बिलासपुर के सेंट्रल जेल से पैरोल में गए कैदियों की वापसी नहीं होने के मामले में सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की डबल बेंच में सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष 30 सितंबर 2024 के आदेश के परिपालन की जानकारी दी। सुनवाई के दौरान शपथ पत्र के माध्यम से दी गई जानकारी में डीजीपी जेल ने बताया है कि 83 कैदी पैरोल में बाहर थे, जिनमें से 10 को पकड़ लिया गया है और 3 की मौत हो गई है। अभी भी 70 कैदी पैरोल लेकर वापस नहीं लौटे हैं। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कहा कि, पिछले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश का परिपालन करने डीजीपी द्वारा 23 अक्टूबर 2024 आदेश जारी कर प्रदेश के सभी जिलों के SP को विशेष अभियान चलाकर डेली बेसिस पर रिपोर्ट तालाब की जा रही है। मुख्य न्यायाधीश ने अब इस पूरे मामले में डीजीपी जेल से एक बार फिर ताजा रिपोर्ट शपथ पत्र के साथ पेश करने कहा है। मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2024 को होनी है।