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Chhattisgarh: Appointment orders of excise sub-inspectors cancelled, dispute between minister and department
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य के आबकारी विभाग ने वर्ष 2024 की राज्य सेवा परीक्षा के आधार पर 85 आबकारी उपनिरीक्षक पदों में से 80 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किए। यह सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (PSC) द्वारा चयनित उम्मीदवारों की थी। हालांकि, आबकारी मंत्री लखनलाल देवांगन की नाराजगी के बाद इन नियुक्तियों को तुरंत निरस्त कर दिया गया।
नियुक्ति आदेश में त्रुटि का हवाला
विभाग ने नियुक्ति निरस्तीकरण का कारण टंकण त्रुटि बताया, लेकिन स्पष्ट नहीं किया कि त्रुटि किस प्रकार की थी। सूत्रों के अनुसार, आदेश मंत्री की जानकारी के बिना जारी किया गया था, जिससे विभागीय मंत्री और सचिव के बीच विवाद पैदा हो गया। मंत्री ने एक नोटशीट में स्पष्ट किया कि लोक सेवा आयोग से चयनित उम्मीदवारों की पदस्थापना केवल विभागीय मंत्री के अनुमोदन से ही की जा सकती है।
विभाग का पक्ष
आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि स्थानांतरण नीति 2025 शिक्षकों और कुछ अन्य विभागों पर लागू होती है, जबकि आबकारी विभाग के तृतीय श्रेणी पदों पर नियुक्ति के लिए आबकारी आयुक्त और सचिव/कमिश्नर सक्षम हैं। नियुक्ति आदेश जारी करने में त्रुटि के लिए PSC जिम्मेदार नहीं बल्कि विभाग जिम्मेदार माना जा रहा है।