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Chhattisgarh HC seeks suo motu cognizance of electrocution deaths of elephants Affidavit sought from secretary, managing director
बिलासपुर। रायगढ़ जिले में घरघोड़ा वन परिक्षेत्र में तीन हाथियों की मौत के मामले में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा तथा न्यायमूर्ति बी.डी.गुरु ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की है। कोर्ट ने मामले में सचिव ऊर्जा विभाग तथा मैनेजिंग डायरेक्टर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से शपथ पत्र प्रस्तुत करने के आदेश दिया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है।
रायपुर के वन्य जीव प्रेमी नितिन सिंघवी ने भी जनहित याचिका में हस्तक्षेप याचिका दायर कर बताया कि बिलासपुर वन मण्डल में भी एक अक्टूबर को बिजली करंट से एक हाथी शावक की मौत हो गई। बिजली तार टूटने से 9 अक्टूबर को कांकेर में तीन भालू की मौत हो गई थी। शिकार करने के लिए लगाए गए बिजली तार से कोरबा में 15 अक्टूबर को दो लोग मारे गए थे तथा 21 अक्टूबर को भी शिकार करने के लिए लगाए गए बिजली तार से अंबिकापुर के बसंतपुर के जंगल में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। कोर्ट ने हस्तक्षेप याचिका में भी शपथ पत्र देने के लिए आदेशित किया है।