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Chhattisgarh: High Court issues major order on royal family's property, house will not be vacated for now
बिलासपुर। जगदलपुर राजपरिवार की संपत्ति से जुड़े विवाद में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। अदालत ने मकान मालिक और किरायेदार दोनों पक्षों को फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 जून से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी।
बेदखली नोटिस के बाद पहुंचा मामला हाईकोर्ट
पूरा मामला जगदलपुर निवासी जसबीर कौर से जुड़ा है। वह पंचायत भवन कार्यालय के पास और दामोदर पेट्रोल पंप के सामने स्थित एक मकान में रह रही हैं। जिस संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है, उसकी मालिक राजमाता कृष्ण कुमारी देवी भंजदेव और महाराजा कमल चंद्र भंजदेव बताए गए हैं।मकान खाली कराने के लिए मकान मालिकों ने किराया नियंत्रण प्राधिकरण के सामने आवेदन दिया था। सुनवाई के बाद प्राधिकरण ने बेदखली आदेश के पालन के लिए नोटिस जारी कर दिया।
किरायेदार ने कहा - सुनवाई की जानकारी तक नहीं मिली
बेदखली नोटिस मिलने के बाद जसबीर कौर ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का रुख किया। मामले की सुनवाई अवकाशकालीन खंडपीठ में न्यायमूर्ति पार्थ प्रतिम साहू और न्यायमूर्ति बीडी गुरु ने की।याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि किराया नियंत्रण प्राधिकरण में चली कार्यवाही की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं दी गई थी। उनका दावा था कि पूरे मामले की जानकारी उन्हें तब मिली, जब बेदखली आदेश के निष्पादन का नोटिस पहुंचा।
साथ ही अदालत को बताया गया कि वह अब भी संबंधित मकान में रह रही हैं, इसलिए अंतिम फैसला आने तक उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए।
हाईकोर्ट ने दिया राहत का आदेश
दोनों पक्षों की दलीलें और दस्तावेज देखने के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए साफ कहा कि अगली सुनवाई तक संपत्ति की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश फिलहाल अस्थायी व्यवस्था के तौर पर दिया गया है।
जून के आखिरी सप्ताह में होगी अहम सुनवाई
अब इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई जून के अंतिम सप्ताह में होगी। उसी दौरान दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।