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Chhattisgarh High Court: High Court strict on 50% reservation for men in Raipur Bar elections, if not withdrawn then stay will be imposed
रायपुर। रायपुर बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव में पुरुषों को 50 प्रतिशत आरक्षण देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि यदि इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से वापस नहीं लिया गया, तो अगली सुनवाई में इस पर रोक लगा दी जाएगी।
17 अप्रैल को होने हैं चुनाव
रायपुर बार एसोसिएशन के चुनाव 17 अप्रैल को प्रस्तावित हैं। चुनाव प्रक्रिया के तहत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा 50 प्रतिशत पद पुरुषों के लिए आरक्षित कर दिए गए थे, जिसके बाद यह विवाद खड़ा हुआ और मामला हाईकोर्ट पहुंचा।
याचिकाकर्ता ने बताया असंवैधानिक
मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहीं अधिवक्ता हमीदा सिद्दीकी ने कोर्ट को बताया कि संविधान में आरक्षण का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। उन्होंने दलील दी कि इस निर्णय से महिलाओं के अधिकारों का हनन हो रहा है, क्योंकि उनके लिए उपलब्ध अवसरों को कम कर पुरुषों को आरक्षण दिया गया है।
हाईकोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति
सुनवाई के दौरान जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने इस व्यवस्था पर असंतोष जताते हुए इसे तत्काल निरस्त करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने साफ कहा कि आदेश का पालन नहीं होने पर अगली सुनवाई में इस निर्णय पर स्टे लगाने में कोई देरी नहीं की जाएगी।
वकीलों के बीच बढ़ा विवाद
इस फैसले के सामने आने के बाद वकीलों के बीच मतभेद गहराते जा रहे हैं। अब सभी की नजर अगली सुनवाई पर टिकी है, जहां इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।