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Chhattisgarh: Major action against polluting industries in Chhattisgarh, notices to 94 industries, fine over 3 crores
रायपुर। राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बीते करीब डेढ़ वर्षों में रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद जिले के 94 उद्योगों को नोटिस जारी किया है। पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने वाले इन उद्योगों पर कुल 3.03 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही 82 उद्योगों को उत्पादन बंद करने या बिजली आपूर्ति काटने के निर्देश भी दिए गए हैं।
राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जनवरी 2025 से मई 2026 के बीच जल और वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का औचक निरीक्षण किया गया। जांच के दौरान कई उद्योग पर्यावरणीय नियमों का पालन करते नहीं पाए गए। अधिकारियों के अनुसार, प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उल्लंघन करने वाले 94 उद्योगों पर कुल 2 करोड़ 40 लाख 65 हजार 125 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मंडल ने कच्चे माल, तैयार उत्पाद और ठोस अपशिष्टों का बिना तारपोलिन ढंके परिवहन करने वाले उद्योगों और संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की है। ऐसे 136 उद्योगों और संस्थानों पर 51 लाख 2 हजार 323 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि खुले परिवहन से धूल और प्रदूषण फैलने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं।
इसके अलावा पूर्व अनुमति के बिना फ्लाई एश के परिवहन और डंपिंग के मामलों में दो उद्योगों पर 12 लाख रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण संरक्षण नियमों का उल्लंघन करने वाले उद्योगों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
राज्य पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारियों ने कहा कि उद्योगों को पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ उत्पादन बंद करने, बिजली कटौती और आर्थिक दंड जैसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।