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DMF scam case: Supreme Court grants conditional bail to retired IAS officer Anil Tuteja; may be released from jail today
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले में जेल में बंद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट के इस फैसले के बाद उनके आज जेल से रिहा होने की संभावना जताई जा रही है।
लंबी हिरासत और ट्रायल में देरी बनी आधार
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते समय लंबी कस्टडी अवधि और ट्रायल में हो रही देरी को प्रमुख आधार माना। बताया गया है कि मामले में 80 से अधिक गवाहों के बयान अभी दर्ज होने बाकी हैं।कोर्ट ने टुटेजा को सख्त शर्तों के साथ जमानत दी है।
सरकार ने किया जमानत का विरोध
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि टुटेजा एक प्रभावशाली अधिकारी रहे हैं और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।हालांकि कोर्ट ने दलीलों को ध्यान में रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की।
सुप्रीम कोर्ट की शर्तें भी लागू
कोर्ट ने जमानत देते हुए यह शर्त भी रखी है कि टुटेजा को राज्य की सीमा से बाहर रहना होगा और वे केवल अदालत में पेशी के समय ही राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। इसके साथ ही उन्हें अपने निवास स्थान की जानकारी भी कोर्ट को देनी होगी।
लगभग 25 महीने बाद जेल से बाहर
जानकारी के अनुसार अनिल टुटेजा करीब 2 साल 28 दिनों से जेल में बंद थे। अब वे आज देर शाम तक रिहा हो सकते हैं।
पहले भी मिल चुकी हैं कई मामलों में राहत
रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षों में टुटेजा को शराब घोटाला, कस्टम मिलिंग और नान घोटाले सहित कुल सात मामलों में जमानत मिल चुकी है।