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Dangerous level of pollution rising in Delhi Construction work banned classes up to fifth standard suspended strict GRAP 3 implemented from tomorrow
नई दिल्ली। देश की राजधानी प्रदूषण के बढ़ते खतरनाक स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने एहतियातन जरुरी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता इस सप्ताह 'गंभीर' स्तर पर पहुंच गई है। बीते बुधवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) पूरे देश में सबसे अधिक रहा और आज 14 नवंबर को दिल्ली का AQI गुरुवार सुबह 428 पर पहुंच गया। जो इस मौसम में पहली बार 'गंभीर' श्रेणी में प्रवेश कर गया है। AQI में आगे और गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 3 को कल यानी 15 नवंबर से लागू करने का फैसला लिया है।
GRAP 3 के लागू होते ही दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी जाएगी, सिर्फ वही निर्माण कार्य जारी रहेंगे, जो राष्ट्रीय तौर पर जरूरी हैं. वहीं, 5वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने का फैसला भी लिया गया है।
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) दिल्ली और एनसीआर में बिगड़ते वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए तैयार किए गए उपायों का एक समूह है। GRAP का चरण 3 तब सक्रिय होता है, जब वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'गंभीर' स्तर पर पहुंच जाता है, जिससे प्रदूषण को कम करने के लिए निर्माण, तोड़फोड़ और सार्वजनिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है।
1. निर्माण और तोड़फोड़ रोक दी जाएगी, सभी गैर-जरूरी खनन गतिविधियां निलंबित कर दी जाएंगी।
2. गैर-इलेक्ट्रिक, गैर-सीएनजी और गैर-बीएस-VI डीजल अंतरराज्यीय बसों पर प्रतिबंध रहेगा।
3. प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं की ओर बढ़ सकते हैं।
4. प्रमुख सड़कों पर जल छिड़काव बढ़ाया जाएगा।
बता दें कि सर्दियां आते ही दिल्ली में प्रदूषण का कहर शुरू हो जाता है. इसी को देखते हुए सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन उपायों का एक सेट - ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी)-1 समय से पहले ही लागू हो गया है। आमतौर पर ये अक्टूबर से लागू होता है। हालांकि, अब 15 नवंबर से ग्रेप 3 लागू होने वाला है।
ग्रेप 3 तब लागू होता है, जब शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401 और 450 के बीच) तक पहुंच जाए। यानी GRAP-3 के तहत अब एनसीआर से प्रदूषण फैलाने वाली बसों की दिल्ली में एंट्री नहीं होगी। सीएनजी, बीएस VI और इलेक्ट्रिक बसों को इसमें छूट रहेगी। इसके अलावा अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली बसों या टेम्पो यात्रियों पर भी ये लागू नहीं होगा। बता दें कि दिल्ली की वायु गुणवत्ता के आधार पर GRAP को चार चरणों में बांटा गया है-
स्टेज I - 'खराब' (AQI 201-300);
स्टेज II - 'बहुत खराब' (AQI 301-400);
स्टेज III - 'गंभीर' (AQI 401-450); और
स्टेज IV - 'गंभीर प्लस' (AQI >450).