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Deadline not followed, High Court declared NRDA's action illegal, entire process canceled
रायपुर। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने नया रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अवैध कर देते हुए इसे निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भूमि अधिग्रहण में नए कानून के तहत तय समयसीमा का पालन नहीं किया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया शून्य हो जाती है।
ग्राम निमोरा और नवागांव के याचिकाकर्ताओं की तरफ से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में बताया कि, रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पुराने भूमि अधिग्रहण 1894 के तहत अधिग्रहित की गई है। जिसमें धारा 6 के अंतर्गत अधिसूचना जारी की गई थी।
लेकिन साल 1 जनवरी 2014 से भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिनियम, 2013 लागू हो गया। नए कानून की धारा 25 में यह स्पष्ट आदेश है कि, धारा 19 (जो पुराने कानून की धारा 6 के समान है) के तहत अधिसूचना जारी होने के एक साल के भीतर अवार्ड पारित करना अनिवार्य है। लेकिन एनआरडीए ने नए कानून का पालन नहीं किया, जिससे यह पूरी प्रक्रिया शून्य हो जाती है।
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इसी आधार पर रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की हुई जमीन प्रक्रिया को अमान्य करार देते हुए निरस्त कर दिया है।