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Delhi High Court rejects Rajpal Yadav's bail plea, to remain in Tihar Jail for a few more days
नई दिल्ली। चेक बाउंस और लोन भुगतान से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेता राजपाल यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने राजपाल को फटकार लगाते हुए कहा कि जेल जाना उनकी अपनी गलती का परिणाम है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार के लिए तय की है, जिसके चलते राजपाल यादव को फिलहाल तिहाड़ जेल में ही रहना होगा।
अदालत ने शादी के आधार पर जमानत देने से किया इनकार
राजपाल यादव ने अदालत से परिवार में 19 फरवरी को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए जमानत देने की अपील की थी। उन्होंने बताया कि उनके भाई की बेटी की शादी है और उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। हालांकि अदालत ने इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा बार-बार दिए गए आश्वासनों के बावजूद भुगतान नहीं किया गया।
भुगतान न करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान राजपाल के वकील ने अदालत को बताया कि भुगतान करने की कोशिश की जा रही है। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले भी कई बार इसी तरह का आश्वासन दिया गया, लेकिन रकम अब तक नहीं चुकाई गई। अदालत ने दूसरे पक्ष को जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
डेढ़ दशक पुराने लोन मामले से जुड़ा है विवाद
मामला वर्ष 2010 का है, जब राजपाल यादव ने एक व्यवसायी से फिल्म निर्माण के लिए करीब पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। फिल्म असफल होने के बाद भुगतान को लेकर विवाद बढ़ गया और उनके खिलाफ चेक बाउंस के मामले दर्ज किए गए।
2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराते हुए छह महीने की सजा सुनाई थी, जिसे 2019 में सेशन कोर्ट ने भी बरकरार रखा। लगातार भुगतान न करने के कारण अभिनेता ने 5 फरवरी 2026 को सरेंडर कर दिया था।