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Details of the PM's foreign trips will not be made public: Delhi High Court
दिल्ली हाई कोर्ट ने सूचना के अधिकार यानि आरटीआइ के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की विदेश यात्राओं से जुड़े रिकॉर्ड सार्वजनिक करने से इन्कार कर दिया है। सूचना देने संबंधी केंद्रीय सूचना आयोग यानि सीआइसी के आदेश को रद्द करते हुए न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा, कि ऐसी जानकारी सार्वजनिक करने से राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता हो सकता है। न्यायाधीश की पीठ ने कहा, कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से जुड़े स्पेशल फ्लाइट रिटर्न यानि एसएफआर के रिकॉर्ड आरटीआइ में नहीं दिए जा सकते।
अदालत ने ये टिप्पणी और आदेश पारित करते हुए वायुसेना मुख्यालय के जन सूचना अधिकारी की याचिका को स्वीकार कर लिया। दरअसल, वायुसेना ने आठ जुलाई 2020 के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें सीआइसी ने वायुसेना को एसएफआर-II की जानकारी देने को कहा था, इसपर पीठ ने कहा कि इस तरह के पर्दाफाश से राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रधानमंत्री के साथ चलने वाले सुरक्षा तंत्र पर संभावित प्रभावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आपको बता दें, कि यह मामला जून 2018 में सेवानिवृत कमोडोर लोकेश के बत्रा द्वारा दायर आरटीआइ से शुरू हुआ था, जिसमें उन्होंने अप्रैल 2013 से जून 2018 के बीच भारतीय वायुसेना यानि आइएएफ के विमानों में प्रधानमंत्रियों की विदेश यात्राओं का ब्योरा मांगा था।