Fine of Rs 10 lakh each on three private medical colleges, action taken against taking excess amount from students
रायपुर: छत्तीसगढ़ में तीन निजी मेडिकल कॉलेजों को छात्रों से ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस के नाम पर अधिक राशि लेने के मामले में जांच के बाद 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्रदेश की फीस विनियामक समिति ने यह कार्रवाई श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भिलाई, श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, रायपुर, और रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, रायपुर के खिलाफ की हैं।
जांच रिपोर्ट के अनुसार इन कॉलेजों द्वारा छात्रों से ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल और मेस शुल्क के नाम पर अधिक राशि वसूल की गई थी। जांच में यह पाया गया कि इन कॉलेजों ने छात्रों से वास्तविक राशि से कई गुना अधिक शुल्क लिया है, जिससे छात्रों को वित्तीय नुकसान हुआ है। फीस विनियामक समिति के अध्यक्ष जस्टिस (सेनि.) प्रभात कुमार शास्त्री ने इस मामले में कहा कि दोषी पाए गए कॉलेजों को 10-10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का आदेश दिया गया है, जो शासन के पक्ष में एक माह के भीतर जमा करना होगा।
जुर्माने के साथ छात्रों को एक माह के भीतर अधिक वसूली गई राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस करने के भी निर्देश दिए गए हैं। यदि कॉलेज एक माह के भीतर जुर्माना राशि जमा नहीं करते, तो इनकी मान्यता निरस्त करने की अनुशंसा की जाएगी।
कॉलेजों ने छात्रों से इतनी वसूली अधिक राशि
श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, भिलाई:
ट्रांसपोर्ट: 2.50 लाख रुपये (वास्तविक राशि: 4,635 रुपये)
हॉस्टल: 2.46 लाख रुपये (वास्तविक राशि: 53,337 रुपये)
मेस: 56,700 रुपये (वास्तविक राशि: 51,015 रुपये)
कुल अधिक राशि: 4,43,713 रुपये
श्री बालाजी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, रायपुर:
ट्रांसपोर्ट: 5.50 लाख रुपये (वास्तविक राशि: 13,719 रुपये) हॉस्टल: 50,583 रुपये (वास्तविक राशि: 50,583 रुपये) मेस: 27,476 रुपये (वास्तविक राशि: 27,476 रुपये)
कुल अधिक राशि: 4,58,222 रुपये
रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईंस, रायपुर:
ट्रांसपोर्ट: 5.50 लाख रुपये (वास्तविक राशि: 13,384 रुपये)
हॉस्टल: 37,748 रुपये (वास्तविक राशि: 37,748 रुपये)
मेस: 45,275 रुपये (वास्तविक राशि: 45,275 रुपये)
कुल अधिक राशि: 4,53,593 रुपये
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