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Uniform Civil Code: UCC implemented in Gujarat, Amit Shah said equal law for every citizen is a priority
अहमदाबाद। गुजरात विधानसभा ने मंगलवार रात समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बिल को बहुमत से पारित किया। उत्तराखंड के बाद गुजरात यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया है। यह कानून सभी जातियों, धर्मों और समुदायों के नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेना और लिव-इन रिलेशनशिप के मामलों में समान नियम लागू करेगा।
केंद्रीय गृह मंत्री ने किया स्वागत
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पारित होने पर खुशी जताते हुए कहा कि देश में हर नागरिक के लिए समान कानून भाजपा की प्राथमिकता और संकल्प रहा है। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को इस ऐतिहासिक कदम के लिए बधाई दी।
यूसीसी में प्रमुख प्रावधान
विवाह का 60 दिनों में पंजीकरण अनिवार्य; न करने पर 10,000 रुपये जुर्माना।
धोखे से विवाह या एक से अधिक शादी करने पर सात वर्ष की सजा।
लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य; न करने पर तीन महीने की सजा।
बेटियों और बेटों के लिए समान उत्तराधिकार अधिकार।
विधेयक पर बहस और विरोध
सात घंटे तक चली बहस के बाद बिल पारित हुआ। कांग्रेस ने विधेयक का विरोध करते हुए इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और मुस्लिम विरोधी बताया।
मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इसे गुजरात और देश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताते हुए कहा कि यूसीसी राज्य के सामाजिक ताने-बाने को मजबूत करेगा और विकास को बढ़ावा देगा।