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Guwahati High Court dismisses anticipatory bail plea of Pawan Khera
गुवाहाटी। पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी पर लगाए गए आरोपों से जुड़े मामले में खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
क्या हैं आरोप?
पवन खेड़ा ने आरोप लगाया था कि हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के पास कई पासपोर्ट हैं और विदेशों में अघोषित संपत्तियां मौजूद हैं। इन आरोपों के बाद मामला कानूनी विवाद में बदल गया।
हाई कोर्ट का फैसला
समाचार एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के मुताबिक, खेड़ा की ओर से पेश वकील ने बताया कि जस्टिस पार्थिव ज्योति सैकिया की सिंगल बेंच ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।
सुप्रीम कोर्ट से मिला था निर्देश
यह याचिका सोमवार को दायर की गई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट का रुख करने को कहा था।
सुनवाई और फैसला सुरक्षित
मंगलवार को हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब याचिका खारिज कर दी है।
आगे क्या?
अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद पवन खेड़ा के सामने अब कानूनी विकल्प सीमित हो गए हैं। माना जा रहा है कि वह इस फैसले को उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।