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HC's clear statement on DSP inter-caste marriage: High Court said- 'Marrying is a personal right, interference is unconstitutional'
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतरजातीय विवाह के कारण एक डीएसपी और उनके परिवार को समाज से बहिष्कृत करने की कोशिश पर कड़ी नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने साफ शब्दों में कहा है कि "संविधान सबसे ऊपर है और कोई भी व्यक्ति या समाज इससे बड़ा नहीं हो सकता।" कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि शादी करना किसी भी नागरिक का निजी अधिकार है और इसमें दखल देना पूरी तरह से गलत है।
कांकेर में तैनात डीएसपी डॉ. मेखलेंद्र प्रताप सिंह ने सरगुजा की एक युवती से प्रेम विवाह किया था। दोनों अलग-अलग जाति के थे, लेकिन दोनों के परिवारों की रजामंदी से शादी हुई। शादी के बाद, सतगढ़ तंवर समाज के कुछ लोगों ने इस विवाह को स्वीकार नहीं किया और एक बैठक बुलाकर डीएसपी और उनके परिवार को समाज से बाहर करने का फैसला कर लिया। इससे परेशान होकर डीएसपी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है और धमकियां दी जा रही हैं।
जब पुलिस ने जांच शुरू की और समाज के पदाधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया, तो उन्होंने इसे पुलिस की प्रताड़ना बताकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस पर मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभु दत्ता गुरु की बेंच ने सुनवाई के दौरान तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि “क्या आप लोग संविधान से ऊपर हैं? कौन किससे शादी करेगा, यह व्यक्ति का अधिकार है।”
कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस की जांच प्रक्रिया में सहयोग करना जरूरी है और इसे प्रताड़ना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने समाज के प्रतिनिधियों की याचिका को तुरंत खारिज कर दिया और उन्हें नसीहत दी कि "सामाजिक बहिष्कार जैसी परंपराएं अमानवीय और असंवैधानिक हैं।"
हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की सख्त टिप्पणी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मुख्य न्यायाधीश यह कहते हुए सुने गए, "आप किसी के निजी जीवन में दखल नहीं दे सकते। क्या आप संविधान को ताक पर रख देंगे?" यह टिप्पणी इस बात को दर्शाती है कि कोर्ट इस तरह के मामलों को कितनी गंभीरता से ले रहा है। पुलिस अभी भी इस मामले की जांच कर रही है और यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो समाज के पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।