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CG News: Helmet is now mandatory for pillion riders in Raipur, Transport Department issues instructions
रायपुर। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के साथ-साथ पीछे बैठे सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के निर्देशों के बाद बढ़ी सक्रियता
पूर्व पार्षद एवं नहरपारा विकास समिति के अध्यक्ष रमेश आहूजा ने अपर परिवहन आयुक्त को पत्र भेजकर मांग की थी कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद हेलमेट नियमों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच समिति गठित की जाए। इसके बाद परिवहन विभाग ने इस मामले में सक्रियता दिखाई है।
सभी परिवहन अधिकारियों को भेजा गया पत्र
अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर द्वारा सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय एवं जिला परिवहन अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि हाईवे पर यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठे व्यक्ति दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि इस नियम को लेकर स्थानीय स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया जाए।
शोरूम से बिना हेलमेट वाहन देने पर होगी कानूनी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन की डिलीवरी करने वाले शोरूम संचालकों के खिलाफ भी मोटरयान अधिनियम एवं केंद्रीय मोटरयान नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को कम करने के लिए हेलमेट नियमों का कड़ाई से पालन जरूरी है।
सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान पर जोर
विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आम लोगों को हेलमेट के महत्व और नए नियमों की जानकारी देने के लिए प्रचार-प्रसार अभियान चलाए जाएं, ताकि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ सके।