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Panchkula plot case: High Court grants relief to Bhupinder Hooda and AJL
हरियाणा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंचकूला प्लॉट आवंटन मामला में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को बड़ी राहत दी है। अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों को निरस्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष प्रथमदृष्टया भी अपराध के आवश्यक तत्व साबित नहीं कर पाया।
जस्टिस त्रिभुवन दहिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है, जिससे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही आगे बढ़ाई जा सके। इसके साथ ही आरोप तय होने के बाद की सभी आगामी कार्यवाहियों को भी रद्द कर दिया गया।
सीबीआई कोर्ट का आदेश भी रद्द
हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल 2021 को पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत द्वारा आरोप तय करने और डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने के आदेश को भी रद्द कर दिया। यह मामला वर्ष 2005 में एजेएल को भूखंड के पुनः आवंटन से जुड़ा था। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में आरोपपत्र दाखिल कर दावा किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में हुड्डा ने एजेएल को अवैध लाभ पहुंचाया। विशेष अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 420 तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप तय किए थे।
जांच की निष्पक्षता पर सवाल
अदालत ने कहा कि, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (तत्कालीन हुडा) का निर्णय एक प्रशासनिक फैसला था, जिसे अन्य सदस्यों ने भी मंजूरी दी थी। केवल बाद के बयानों के आधार पर उसे आपराधिक नहीं ठहराया जा सकता।