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High Court serious about children's basic education.
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने शिक्षा के अधिकार और समान अवसरों को लेकर एक अहम फैसला दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने कहा, कि एक कल्याणकारी राज्य में बच्चों की बुनियादी शिक्षा के मामले में किसी भी तरह का क्षेत्रीय भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने बेमेतरा जिले के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए राज्य शासन और शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है, कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में तत्काल एलकेजी कक्षाएं शुरू की जाए और चार हफ्ते के भीतर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कल ली जाए।
आपको बता दें, कि राज्य के अधिकांश जिलों में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में एलकेजी स्तर से ही बच्चों को प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले राजमोहगांव और अन्य जगहों में बजट, बुनियादी ढांचे और स्टाफ की कमी का हवाला देकर एलकेजी कक्षाएं शुरू नहीं की जा रही थीं। इससे गरीब परिवारों के बच्चे इस योजना से वंचित हो रहे थे।