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High Court stay on school education department transfer
बिलासपुर: स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किए गए स्थानांतरण व प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) आदेश पर हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह के भीतर उत्तर मांगा है।
क्या है पूरा मामला?
कोर्ट में याचिकाकर्ता डा. कुमुदिनी वाघ द्विवेदी के अधिवक्ता अनुराग दयाल श्रीवास्तव ने बताया कि 11 जून 2026 को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को प्रतिनियुक्ति पर भेज दिया गया था। अधिवक्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि राज्य सरकार ने याचिकाकर्ता को डेपुटेशन पर भेजते समय उनकी सहमति नहीं ली थी।
कानूनन, यदि किसी शासकीय कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है, तो उसकी अनिवार्य सहमति ली जानी आवश्यक होती है। सहमति के बिना जारी किया गया यह आदेश कानून की उचित प्रक्रिया का उल्लंघन है। हाई कोर्ट ने माना कि बिना सहमति के प्रतिनियुक्ति पर भेजने का आदेश प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है।
याचिकाकर्ता को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए, हाई कोर्ट ने 11 जून 2026 के विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।