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High Court strict on D.Ed and B.Ed dispute: Final warning given to government, orders to release new list in 7 days
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में डीएड और बीएड विवाद मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को फटकार लगते हुए सरकार की लापरवाही को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट में मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की बेंच में हुई। कोर्ट ने सरकार को इस मामले में पहले भी निर्देश दिए गए थे, लेकिन नई सूची तैयार नहीं की गई। इसलिए कोर्ट ने सरकार को सात दिन के भीतर नई सूची जारी करने का अंतिम मौका दिया है।
हाईकोर्ट में इस मामले की पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया था कि 21 दिनों के अंदर बीएड अभ्यर्थियों को छोड़कर डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर पेश की जाए, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बावजूद सरकार ने सूची पेश नहीं की है। जिसके कारण इस मामले को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। वकील की दलीलों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि, सिर्फ समय बर्बाद किया जा रहा है और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मामले को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने सरकार को अंतिम मौका दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।
सरकार ने हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए बताया कि, चयन सूची तैयार करने के लिए व्यापम को पत्र भेजा गया था, लेकिन व्यापम से अब तक कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है। साथ ही पुनर्विचार याचिका दायर होने की बात भी कही गई। जवाब में हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि डीएड अभ्यर्थियों की नई चयन सूची तैयार कर सात दिन के भीतर पेश की जाए।