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High Court takes a strict view of bike stunts and birthday celebrations on highways; seeks special guidelines from the government.
बिलासपुर। सड़कों पर खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल स्टंट करने और हाईवे पर जन्मदिन मनाने जैसी घटनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को स्पष्ट और विशेष दिशा-निर्देश तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि ऐसी गतिविधियां न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित करती हैं, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकती हैं।
मुख्य न्यायाधीश कृष्न राम महापात्र और जस्टिस संतोष शर्मा की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पुलिस महानिदेशक स्तर से समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते रहे हैं, लेकिन बाइक स्टंट और हाईवे पर जन्मदिन मनाने जैसी गतिविधियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्य सरकार की ओर से अब तक कोई विशेष दिशा-निर्देश तैयार नहीं किए गए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी खतरनाक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए केवल सामान्य और समय-समय पर जारी होने वाले निर्देश पर्याप्त नहीं हैं।
यह मामला मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर हाई कोर्ट द्वारा स्वतः संज्ञान लेकर शुरू की गई जनहित याचिका के रूप में चल रहा है। याचिका में सड़कों और हाईवे पर होने वाली खतरनाक गतिविधियों से आम लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई है।
24 अगस्त 2026 को हुई सुनवाई के दौरान बिलासपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप महानिरीक्षक की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया था। इसमें पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई थी।
हालांकि, 28 सितंबर को हुई सुनवाई में हाई कोर्ट ने माना कि इन गतिविधियों की गंभीरता को देखते हुए व्यापक और विशिष्ट दिशा-निर्देशों की जरूरत है।
हाई कोर्ट ने कहा कि बाइक स्टंट, हाईवे पर जन्मदिन मनाने और इस तरह की अन्य खतरनाक गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाने के साथ-साथ नागरिकों को इनके जोखिमों के प्रति जागरूक करना भी जरूरी है। राज्य सरकार को इस संबंध में स्पष्ट व्यवस्था तैयार करने को कहा गया है।
राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक ठाकुर ने सरकार से विस्तृत निर्देश लेने और अब तक हुई प्रगति से कोर्ट को अवगत कराने के लिए समय मांगा। इसके बाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई छह सप्ताह के लिए टाल दी है।