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IRCTC scam case: Delhi High Court refuses to stay trial against Lalu Yadav, issues notice to CBI.
नई दिल्ली। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (IRCTC) घोटाला मामले में आरोप तय किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव को फिलहाल कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने लालू यादव के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगाने की मांग को सोमवार को ठुकरा दिया।
न्यायमूर्ति रुवर्णकांता शर्मा की पीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का पक्ष सुने बिना ट्रायल पर रोक लगाने संबंधी किसी भी अर्जी पर आदेश पारित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका के साथ-साथ ट्रायल पर रोक की मांग पर CBI को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 14 जनवरी के लिए तय करते हुए ट्रायल कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड भी पेश करने का निर्देश दिया है। तब तक ट्रायल जारी रहेगा।
संक्षिप्त सुनवाई के दौरान लालू प्रसाद यादव की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और मनिंदर सिंह ने अदालत से ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि बीते एक महीने में दो गवाहों की गवाही दर्ज की जा चुकी है, जिससे याचिका पर निर्णय से पहले ही ट्रायल आगे बढ़ रहा है।
पीठ ने कहा कि CBI की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद ही ट्रायल पर रोक की मांग पर विचार किया जाएगा। फिलहाल अदालत ने किसी तरह की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।
उल्लेखनीय है कि IRCTC घोटाला मामला लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए हुए कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जिसमें उन पर पद का दुरुपयोग कर लाभ पहुंचाने के आरोप हैं।