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MP News: Jabalpur High Court stays reservation in promotion, seeks response from the government
भोपाल। मध्य प्रदेश में आरक्षण के आधार पर पदोन्नति पाने की प्रतीक्षा कर रहे हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नई प्रमोशन पॉलिसी के क्रियान्वयन पर आस्थगित आदेश (स्टे) जारी कर दिया है। कोर्ट ने साफ किया है कि अगली सुनवाई तक प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा।
यह फैसला स्पाक्स (SPOKS) संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई 2025 को होगी।
राज्य सरकार ने हाल ही में नौ साल बाद आरक्षण आधारित प्रमोशन नीति लागू करने का निर्णय लिया था। इसके तहत अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को सेवा में पदोन्नति में आरक्षण देने की योजना बनाई गई थी। सरकार इस नीति को जल्द लागू करने की तैयारी में थी।
हालांकि, स्पाक्स ने अदालत में दायर याचिका में मांग की थी कि प्रमोशन में आरक्षण से जुड़े पहले से लंबित मामलों का निपटारा होने तक नई नीति को रोका जाए। याचिका में पूर्ववर्ती आदेशों और उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का हवाला भी दिया गया है।
कोर्ट ने कहा कि जब तक इस मामले पर सभी पक्षों से जवाब नहीं आ जाता और पूरी सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक नई आरक्षण आधारित प्रमोशन नीति लागू नहीं की जा सकती। यह आदेश कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर देता है।