

Copyright © 2025 rights reserved by Inkquest Media
अन्य समाचार

Kerala Court sentences ambulance driver to life imprisonment for raping a Covid 19 patient
केरल में प्रधान सत्र न्यायालय ने एक एम्बुलेंस चालक को 19 वर्षीय कोविड-19 मरीज के साथ रेप के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी पर 2,12,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसकी पहचान कायमकुलम के 29 वर्षीय नौफाल के रूप में हुई।
घटना 5 सितंबर, 2020 की रात की बताई जा रही है, जब कोविड-19 महामारी अपने चरम पर थी। आरोपी को पीड़िता को अदूर जनरल अस्पताल से पंडालम के एक प्राथमिक उपचार केंद्र में ले जाने के दौरान रेप करने के लिए दोषी ठहराया गया।
पुलिस के अनुसार, यह अपराध एक सुनसान इलाके में किया गया। पीड़िता, जो नौफाल के साथ एम्बुलेंस में अकेली थी, ने बाद में उपचार सुविधा पर पहुँचने पर चिकित्सा कर्मचारियों को अपनी आपबीती बताई, जिसके कारण पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और चालक को गिरफ्तार कर लिया।
इस मामले ने जांच दल के लिए महामारी की बाधाओं और उस समय वायरस के संक्रमण के उच्च जोखिम के कारण महत्वपूर्ण चुनौतियां पेश कीं। फिर भी, अधिकारियों ने दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक साक्ष्य सफलतापूर्वक इकट्ठा किए।