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Life imprisonment to the accused in the case of rape of a girl in Ambikapur
छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में चर्चित अंबिकापुर दुष्कर्म मामला में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) चित्रलेखा सोनवानी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला लंबे समय से चल रही सुनवाई के बाद आया।
शादी का झांसा देकर बढ़ाई नजदीकियां
मामले के अनुसार, अंबिकापुर के मोमिनपुरा निवासी आरोपी ने युवती से शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए। आरोप है कि उसने अपनी पहचान छिपाकर खुद को अलग नाम से परिचित कराया। शुरुआत में उसने युवती का विश्वास जीता और मार्च 2023 में उससे मुलाकात की।
बताया गया कि 22 मार्च को युवती के जन्मदिन के बहाने वह उसके घर गया और वहीं रुका। इस दौरान उसने शादी का वादा किया। बाद में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं।
विरोध करने पर दी धमकी
जब युवती ने दूरी बनाने की कोशिश की, तो आरोपी ने कथित रूप से गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि वह उसे अंबिकापुर ले गया और किराए के मकान में रखा।
युवती के विरोध करने पर उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया और मोबाइल भी छीन लिया गया। आखिरकार पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ।