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Mahadev Satta App Scam HC reserves decision on bail plea of accused Nitish Dewan
बिलासपुर। बहुचर्चित 'महादेव ऐप घोटाले' के आरोपियों में से एक दुर्ग जिले के भिलाई निवासी नितीश दीवान की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया हैं। पूरे मामले पर जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की सिंगल बेंच द्वारा सुनवाई की गई।
दीवान को इस वर्ष 16 फरवरी को ईडी ने सौरभ चंद्राकर के साथ कथित संबंध के कारण गिरफ्तार किया गया था, जो इस घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक और मास्टरमाइंड है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीवान सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की पैनल ऑपरेटिंग टीम का हिस्सा था और उसे मुख्य रूप से पैसे को क्रिप्टो करेंसी में बदलने का काम सौंपा गया था। उस पर दुबई में रहने के दौरान ऐप प्रमोटरों की ओर से पैसे निवेश करने का भी आरोप है।
उल्लेखनीय है कि ईओडब्ल्यू ने इस साल मार्च में ईडी की रिपोर्ट के आधार पर एक नई एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज करने के बाद मामले की जांच शुरू की थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने दर्ज की गई एफआईआर में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ-साथ मुख्य आरोपियों सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी, अनिल अग्रवाल और अन्य का नाम लिया था।