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Mahadev Satta App accused Bhim Singh gets big relief from HC
बिलासपुर। महादेव सट्टा एप घोटाले के आरोपियों में से एक और दुर्ग पुलिस के पूर्व आरक्षक भीम सिंह को छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने पूर्व आरक्षक के परिवार को सरकारी आवास से बेदखल करने के मामले पर स्टे(stay) दे दिया है। पूरे मामले पर नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच द्वारा सुनवाई की गई।
बता दें कि, करोड़ों के महादेव सट्टा एप घोटाला केस में दुर्ग पुलिस के आरक्षक भीम सिंह को भी आरोपी बनाया गया है। इस घोटाले में अपराध साबित होने के बाद दुर्ग एसपी जीतेन्द्र शुक्ला ने उसकी और उसके भाई अर्जुन यादव की नौकरी ख़त्म कर दी थी। अर्जुन भी पुलिस में आरक्षक के पद पर नौकरी करता था। दोनों सगे भाइयों पर इस एप के जरिये पैसों की हेरफेर में आरोप साबित हो गए थे। इसके बाद पुलिस लाइन में रह रहे उसके परिवार को बेदखल करने राज्य सरकार ने आदेश जारी कर दिया। जिसके खिलाफ भीम सिंह ने हाई कोर्ट में अपील दायर की।
कोर्ट में याचिका की सुनवाई के दौरान भीम सिंह की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कोर्ट में कहा कि, इस केस में सरकार की ओर से बेदखली एक्ट 1974 के प्रावधानों का पालन नहीं हुआ है। कोर्ट ने मामले में वकील द्वारा पेश किये गए तर्कों पर सहमति जताते हुए याचिका स्वीकार कर ली और मकान खाली करवाने के आदेश पर रोक लगा दी।
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